शाहजहांपुर। विधि छात्रा यौन शोषण केस में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद हाईकोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद बुधवार की शाम जेल से बाहर आ गए। इस दौरान जेल गेट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री का स्वागत करने के लिए भाजपा के दिग्गज नेताओं समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते तीन फरवरी को लॉ छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपित पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी। हाई कोर्ट ने शाहजहांपुर की निचली अदालत को उन्हें बड़ी धनराशि के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद 20 सितम्बर से जेल में बंद थे। उनके रिहा होने की खबर फैलते ही पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद, पूर्व विधायक देवेंद्र पाल सिंह, हिन्दू युवा वाहिनी जिला अध्यक्ष स्वप्निल शर्मा समेत कई दिग्गज नेता व समर्थक जेल गेट पर इकट्ठा हो गए। इस दौरान जेल के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। जेल से बाहर निकलने के बाद स्वामी चिन्मयानंद कार से हनुमत धाम पहुंचे और उन्होंने हनुमान जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। जिसके बाद वह सीधे मुमुक्ष आश्रम स्थित दिव्य धाम के लिए रवाना हो। मुमुक्ष आश्रम पहुंचने पर वहां मौजूद समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उनसे मिलने आये लोगों का आश्रम में तांता लगा हुआ है।
मुकदमा लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने के सवाल पर स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ताओं ओम सिंह ने कहा कि उन्हें व उनके मुवक्किल स्वामी चिन्मयानंद को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। यह न्यायपालिका का निर्णय है, मुकदमों की सुनवाई लखनऊ में हो या शाहजहांपुर हो वो सुनवाई के लिए तैयार है।
गौरतलब है कि स्वामी चिन्मयानंद बीते 20 सितम्बर से जेल में बंद थे। स्वामी चिन्मयानंद पर उनके लॉ कॉलेज की एक छात्रा के यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया था। इसके बाद एसआईटी ने स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। दूसरी तरफ पीड़ित छात्रा व उसके साथियों को चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तारी गई थी। इसके बाद स्वामी चिन्मयानंद व उनसे फिरौती मांगने वाले आरोपितों ने हाई कोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट के आदेश पर छात्रा व उसके दोस्तों पहले ही जमानत पर जेल से रिहा हो चुके है। जबकि चिन्मयानंद की जमानत पर करीब दो माह पूर्व सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था। तीन फरवरी को हाइकोर्ट ने चिन्मयानंद की जमानत अर्जी भी मंजूर कर ली थी।