कोर्ट ने शवों को हैदराबाद के अस्पताल में स्थानांतरित करने की दी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट में 11 को सुनवाई के बाद 12 दिसम्बर को हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

हैदराबाद (तेलंगाना)। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शादनगर एनकाउंटर में मारे गये दिशा हत्याकांड के आरोपितों के शवों को 13 दिसम्बर सुरक्षित रखने के आदेश दिये हैं। इसके साथ ही इन शवों को महबूबनगर के सरकारी अस्पताल से हैदराबाद के गांंधी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है।

हाईकोर्ट में सोमवार को महबूबनगर ज़िले की पुलिस की याचिका पर सुनवाई हुई। पुलिस ने अपनी याचिका में बताया था कि आरोपितों के शवों को महबूबनगर जिला अस्पताल में लम्बे समय तक रखने की सुविधा नहीं है। इसलिये इन शवों को उनके परिजनों को सौंपने या फिर हैदराबाद के अस्पताल में भेजने की अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट ने पुलिस को आरोपितों के शवों को हैदराबाद के गांधी अस्पताल में स्थानांतरित करने की अनुमति देते हुये 13 दिसम्बर की शाम तक शवों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से पूछा कि क्या इस एनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया। इस पर उन्होंने बताया कि एनकाउंटर में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस पर कोर्ट ने सबूत पेश करने को कहा। इस मामले पर हाईकोर्ट में 12 दिसम्बर को अगली सुनवाई होगी।कोर्ट ने पूर्व अधिवक्ता जनरल देसाई प्रकाश रेड्डी को इस वाद में न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया है। इस मामले में 11 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।

उल्लेखनीय है कि शादनगर एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गईं हैं। एक याचिका में एनकाउंटर में शामिल पुलिसवालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। दूसरी याचिका में मारे गए चार आरोपितों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई है। एनकाउंटर वाले दिन ही नागरिक अधिकार संगठन ने हाईकोर्ट को ज्ञापन सौंप कर इस एनकाउंटर पर हस्तक्षेप करने की मांग की थी। इसके अलावा राघवेंद्र प्रसाद ने भी इसी मुद्दे पर याचिका दायर की थी।

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