नई दिल्ली। एक लव स्टोरी महाराष्ट्र के बारामती से सामने आई है. जहां ऑनलाइन गेम खेलते-खेलते मराठी लड़के को हरियाणवी लड़की से प्यार हो गया. लेकिन अपने प्यार को आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें कानून का सहारा लेना पड़ा.

कहानी शुरु होती है कोरोना काल से. लॉकडाउन लगा हुआ था. सब लोग अपने-अपने घरों में थे. जून 2020 में महाराष्ट्र के बारामती के पास भिगवन गांव का एक लड़का और हरियाणा के भवानी जिले के दादरी तालुका में बधराई स्थित गांव की एक लड़की ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेल रहे थे. ऑनलाइन गेम खेलते-खेलते दोनों के बीच दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई. व्हाट्सएप पर चैटिंग के जरिए दोनों में जान पहचान बढ़ गई और एक दूसरे को बिना देखे दोनों ने प्यार का इजहार कर दिया.

बस फिर क्या था, इस प्यार में दोनों ने साथ जीने मरने की कसमे खा ली. इसी बीच लड़की के घरवालों ने उसकी शादी तय कर दी. तब लड़की ने शादी करने से मना कर दिया और अपने घर से भाग निकली और हजारों किमी का सफर करके महाराष्ट्र के पुणे जिले के दौंड रेलवे जंक्शन पर जा पहुंची. ट्रेन से सफर करते समय दोनों के बीच बातचीत हो रही थी. जब लड़की दौंड पहुंची, तब लड़के के मामा ने लड़की को वहां से पिकअप किया और घर ले आए.

 

इस दौरान लड़की के घर वालों ने हरियाणा में बाढ़डा पुलिस थाने में लड़की के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराई. हरियाणा पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि लड़की महाराष्ट्र के भिगवण में रह रही है. इस जानकारी के बाद हरियाणा पुलिस की एक टीम लड़की के परिजन को साथ लेकर महाराष्ट्र के भिगवन पुलिस थाने पहुंच गई. भिगवन पुलिस थाने के एपीआई जीवन माने ने लड़की और लड़के के घरवालों को आमने-सामने बैठाकर मीटिंग कराई. मगर लड़की ने अपने माता-पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया. उसके घरवाले नाराज हो कर हरियाणा वापस चले गए.

दोनों का प्यार सफल होता तो दिख रहा था, लेकिन प्यार की आखरी मंजिल यानी शादी तक पहुंचने के रास्ते में कानूनी रुकावट पैदा हो गई. क्योंकि लडकी की उम्र 21 साल है और  लड़के की उमर 19 साल. शादी के लिए लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 साल होना जरुरी है. मगर इस केस में सब उल्टा हो गया. शादी के लिए मियां बीबी तो राजी हो गए, पर दुल्हा की उम्र कम होने के कारण कानूनी रुकावट पैदा हो गई.

इसके बाद भी लड़की के पिता ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की अपने प्रेमी के साथ रहने के निर्णय पर अड़ी रही. लड़की 21 साल की है. इसलिए कानून के अनुसार वह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है. लड़का 19 साल का है लेकिन उसने शादी नहीं की है. इसलिए पुलिस इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती थी.

लिहाजा भिगवन पुलिस थाने के एपीआई जीवन माने ने इस मामले को लेकर इंदापुर की अदालत से राय मांगी. कानून के अनुसार 21 वर्षीय युवती को अपने फैसले लेने का हक है. वहीं 19 वर्षीय युवक ने शादी की होती तो यह अपराध होता, हालांकि वे लिव-इन रिलेशन में रहे तो कानूनी रुकावट पैदा नहीं हो सकती. इसलिये अंत में हरयाणा की प्रेमिका और भिगवण के प्रेमी ने लिवइन रिलेशनशिप में रहने के लिए कानूनी करार कर लिया. अब दोनो भी प्रेमी इस रिश्ते से खुश नजर आ रहे हैं.

Show comments
Share.
Exit mobile version