नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपित और कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार की मां और पत्नी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई टाल दी है। मामले की अगली सुनवाई चार दिसम्बर को होगी।

पिछले 30 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया था कि उसने दोनों के खिलाफ नया समन जारी किया है। डीके शिवकुमार की मां और पत्नी के वकील ने कहा था कि उन्हें ईडी का समन नहीं मिला है। पहले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि जांच अभी जारी है, इसलिए नए समन जारी किए जाएंगे।

पिछले 16 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार की मां और पत्नी को पूछताछ के लिए ईडी के समन पर रोक लगा दिया था।

डीके शिवकुमार की मां गौरम्मा और पत्नी उषा शिवकुमार ने ईडी की ओर से जारी समन को निरस्त करने की मांग की थी। ईडी ने दोनों को 17 अक्टूबर को दिल्ली में ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए समन जारी किया था। ईडी इसके पहले डीके शिवकुमार की बेटी ऐश्वर्या से पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने डीके शिवकुमार के भाई और सांसद डीके सुरेश और विधायक लक्ष्मी हेबालकर से से भी पूछताछ कर चुकी है।

उल्लेखनीय है कि पिछले 23 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार को जमानत दी थी। हाईकोर्ट की ओर से दिए गए जमानत के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दिया था। डीके शिवकुमार को ईडी ने तीन सितम्बर को गिरफ्तार किया था।

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