नई दिल्ली।  भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के दो बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में भारी भरकम जुर्माना लगाया है। इन दोनों बैंकों में से एक धनलक्ष्मी बैंक पर 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है वहीं गोरखपुर के पूर्वोत्तर और मध्य पूर्वी रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि इन दोनों बैंकों पर ये जुर्माना बैंकिंग से जुड़े अलग-अलग नियमों का उल्लंघन करने की वजह से लगाया गया है। धनलक्ष्मी बैंक को ‘जमाकर्ताओं की शिक्षा एवं जागरुकता कोष योजना’ से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने दंडित किया है। केंद्रीय बैंक के बयान में बताया गया है कि धनलक्ष्मी बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम- 1949 की एक धारा का उल्लंघन किया था। इसके साथ ही बैंक प्रबंधन इस धारा के पालन के प्रति भी गंभीर नहीं था। इसी वजह से उस पर 27.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसी तरह गोरखपुर स्थित पूर्वोत्तर और मध्य पूर्वी रेलवे कर्मचारियों के बहुराज्यीय प्राथमिक सहकारी बैंक पर आर्थिक स्थिति से संबंधित देश के शीर्ष बैंक की रिपोर्ट के तहत जारी निर्देशों का पालन नहीं करने के आरोप में जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने 31 मार्च 2019 को इस बैंक की आर्थिक हालात के आधार पर जारी की गई केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट के तहत दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण दंडित किया है।

आरबीआई के बयान में स्पष्ट किया गया है कि बैंक की रिपोर्ट के आधार पर इस सहकारी बैंक को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद आरबीआई के पास इस मामले की सुनवाई भी हुई, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि सहकारी बैंक ने केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन नहीं किया था। इसी निष्कर्ष की वजह से आरबीआई ने इस प्राथमिक बैंक पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

बता दें कि पिछले महीने ही भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क से जुड़े अपने निर्देशों और कुछ अन्य प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा जुलाई की शुरुआत में भी भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत देश के 14 बैंकों पर कर्ज से जुड़े कुछ नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 50 लाख रुपये से लेकर दो करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया था।

इस जुर्माने से किसी भी ग्राहकों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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