मुंबई। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि उसने कुछ नियामक निर्देशों के उल्लंघन के लिए हैदराबाद स्थित आंध्र प्रदेश महेश सहकारी शहरी बैंक पर 112.50 लाख रुपये के जुर्माना सहित चार सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है।

अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, अहमदाबाद पर 62.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है

एसवीसी सहकारी बैंक, मुंबई पर 37.50 लाख रुपये

और सारस्वत सहकारी बैंक, मुंबई पर 25 लाख रुपये।

आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर ‘जमाओं पर ब्याज दर’ और ‘अपने ग्राहक को जानें’ पर मास्टर निर्देशों में निहित आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए जुर्माना लगाया गया था।

अहमदाबाद मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक को ‘जमाओं पर ब्याज दर’ पर मास्टर निर्देशों में निहित मानदंडों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है।

RBI के अनुसार, इसने SVC सहकारी बैंक पर ‘जमा पर ब्याज दर’ और ‘धोखाधड़ी की निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र’ के निर्देशों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया।

सारस्वत सहकारी बैंक को ‘जमा पर ब्याज दर’ और ‘जमा खातों के रखरखाव’ के निर्देशों का पालन न करने के लिए दंडित किया गया था।

आरबीआई ने कहा, दंड नियामक अनुपालन में कमियों के आधार पर लगाया गया है।

इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।

यानि ग्राहकों के  ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला

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