रांची। पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर नियोजित करने को लेकर लागू होनेवाली सेवा शर्त नियमावली के प्रारुप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए गठित कमेटी अगले सप्ताह विभागीय मंत्री जगरनाथ महतो को नियमावली का प्रारुप सौंपेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 7 दिनों के अंदर पारा शिक्षकों को नियमावली का प्रारूप सौंप दिया जाए।

हालांकि इस कमेटी को 25 अगस्त को ही नियमावली का प्रारुप मंत्री को सौंपना था लेकिन वक्त पर नियमावली पूरी ना हो पाई।

अब नई राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी की अध्यक्षता में नियमावली के प्रारुप को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली का अंतिम प्रारुप मिलने के बाद मंत्री उसपर पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों को सौंपा जाएगा।

अंतिम प्रारुप पर उनकी आपत्तियां लेकर उनमें सुधार के बाद ही उसपर विधि विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग के बाद कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। बता दें कि राज्य के लगभग 65 हजार पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर आकलन परीक्षा लेकर नियोजित करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को इससे मुक्त रखा जाएगा। साथ ही सभी पारा शिक्षकों को यह आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने का तीन अवसर प्राप्त होगा। प्रस्तावित नियमावली के तहत पारा शिक्षकों को वेतनमान देय होगा।

 

नियमावली के 3 मुख्य बिन्दु

सूत्रों के हिसाब से हमें कुछ नियमावली के बारे में पता चला हैं जो इस प्रकार है-

  • नियुक्ति नियमावली में 50% सीट पारा शिक्षकों के लिए होगा आरक्षित। जितनी भी वैकैंसी आएगी सबमें 50% सीट पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित रहेगा।
  • नियुक्ति में महिला पारा शिक्षक के लिए भी 50% सीट आरक्षित रहेंगे।
  • 55 वर्ष के आयु तक के पारा शिक्षक वैकेंसी में अप्लाई कर सकेंगे

(आगे जैसे-जैसे नियमावली के बारे में पता चलेगा खबर को अपडेट किया जाएगा )

 

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