रांची। संयुक्त किसान संगठनों की ओर से 27 सितंबर के बुलाये गए भारत बंद का विभिन्न दलों और संगठनों ने समर्थन किया है। कोविड-19 से बचाव और संक्रमण को देखते हुए खुले स्थान तथा हॉल में 100 से अधिक लोगों के जमा होने तथा किसी भी प्रकार की रैली-जुलूस प्रतिबंधित है। बंद के दौरान बंद समर्थकों की ओर से यातायात व्यवस्था बाधित करने के साथ-साथ सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, पेट्रोल पंप, दुकानों, वाहनों को क्षति पहुंचाने और इससे लोक परिशांति भंग होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। इसे देखते हुए पूरे रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

एसडीओ दीपक दुबे ने बताया कि निषेधाज्ञा 27 सितंबर को सुबह पांच बजे से रात दस बजे तक प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा के दौरान सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, सरकारी समारोह, धार्मिक अनुष्ठान और शव यात्रा को छोड़कर पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना तथा रोड पर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉल्वर, बम, बारूद लेकर रोड पर निकलने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल करने, किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस निकालने पर भी रोक लगा दी गई है।

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