रांची। झारखंड सरकार ने बुधवार को राज्य में लॉकडाउन में कुछ छूट देने का आदेश दिया है।

इसके तहत अब सब जिलों में सभी दुकानें आठ बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l

-सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगेl

– शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l

– स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे l

– सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे l

– स्टेडियम, जिम्नेशियम और पार्क खुल सकेंगे। 

– समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l

– आँगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगीl

– 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l

– बैंकेट हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। 

– धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l

-जुलूस पर रोक जारी रहेगी l

– राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई। 

– अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l

– पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं। 

– भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी। 

– राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l

– मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l

– निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा। 

– दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l

-दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को सात दिन का होम quarantine नहीं होगा l आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी। 

– सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l

-आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी l

– उक्त आदेश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा l

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