लाहौर। लाहौर में एक आंतकवाद विरोधी अदालत में मुंबई आतंकी घटना के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद तथा अन्य सह अभियुक्तों पर आतंकी पोषण के मामले में आरोप तय करने के लिए 11 दिसम्बर की तिथि निश्चित की है।

अदालत ने शुक्रवार को सईद को इस मामले में दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि अभियुक्तों में शामिल मलिक जफर इकबाल सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर नहीं हो सका था।

पिछली सुनवाई में अदालत के न्यायाधीश मलिक अरशद भुट्टा ने सईद तथा उसके संगठन के अन्य नेताओं हाफिज अब्दुल रहमान मक्की, हाफिज अब्दुस सलाम बिन मोहम्मद, प्रोफेसर जफर इकबाल, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद यहया अजीज और अन्य लोगों पर आतंकी वित्त पोषण मामले में आरोप यत किए जाने के लिए 7 दिसम्बर की तारीख तय की थी।

उल्लेखनीय है कि पछली जुलाई में सईद सहित जमात उद दावा के 13 शीर्ष सदस्यों को आतंकी वित्तपोषण और काले धन को वैध करने ( मनी लॉन्डरिंग) के लगभग दो दर्जन मामलों में पाकिस्तान आतंकवाद विरोधी कानून 1997 के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद सईद को पंजाब आंतकवाद विरोधी विभाग ने आतंकी वित्त पोषण के आरोपों में गुंजरावाला से गिरफ्तार किया था।

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