पटना। सहारा इंडिया में जमा अपना पैसा लौटने का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए खुशखबरी है। ऐसे लोगों को उनका जमा पैसा वापस मिलने की उम्मीद जगी है। पटना हाई कोर्ट ने सहारा इंडिया की विभिन्न स्कीमों में जमा निवेशकों का पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने यह आदेश भुगतान को लेकर दायर हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
430 हस्तक्षेप याचिकाओं की जांच की
न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ के समक्ष सेबी की ओर से बताया गया कि उन्होंने अभी तक करीब 430 हस्तक्षेप याचिकाओं की जांच की है। अन्य याचिकाओं की जांच भी की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि बिहार गरीब राज्य है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी ने विभिन्न स्कीमों में अपने यहां जमा करवा कर रखा गया है उसका भुगतान नहीं होना जनता के लिए कष्टकारी है।
सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं
कोर्ट को बताया गया कि सहारा इंडिया की दो स्कीम सहारा हाउसिंग और सहारा रियल स्टेट में जमा पैसों के भुगतान करने के लिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। कोर्ट को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की ओर से बताया गया कि आम जनता का पैसा जमा कराने वाले निधि कंपनियों के खिलाफ 10 प्राथमिकी दर्ज कर जांच की गई है। आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया गया है। इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
सेबी के लीगल हेड को किया था तलब
पटना हाई कोर्ट में सहारा इंडिया से जुड़े करीब 100 मामलों से जुड़ी हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सहारा की दलील सुनने के बाद सेबी के लीगल हेड को उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।

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