नवादा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (उपभोक्ता फोरम) ने नेशनल इंश्यरोरेंस कम्पनी तथा सेवा गोल्डेन मल्टी सर्विस क्लब को सेवा त्रुटि का दोषी करार देते हुए बीमा की राशि सूद समेत भुगतान करने का आदेश गुरुवार जारी किया है। बीमा की राशि एक लाख रुपये थी।

जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के केना सराय निवासी मो. मोईन खान ने अपनी जीवनकाल में गोल्डेन मल्टी सर्विस क्लब, नवादा शाखा के द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी का ग्रुप जनता पर्सनल एक्सीडेंट इंश्यारेंस पॉलिसी एक लाख रुपये का लिया था। 8 जून 2015 को बीमा धारक की मृत्यू सड़क दुर्घटना में हो गई। घटना के समय बीमा धारक का बीमा पॉलिसी जीवित था। मृतक की पत्नी शहजादी खातून ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये बीमा कम्पनी के समक्ष दावा किया। किन्तु बीमा कम्पनी ने आवेदिका के दावा को खारिज कर दिया था।

तब आवेदिका ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। उभयपक्षों की दलीलें सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद, सदस्य डाॅ. पूनम शर्मा व मिथिलेश कुमार ने विपक्षी दोनों कम्पनी को सेवा में त्रुटी का दोषी करार देते हुए सूद सहित बीमा की राशि दो माह के अन्दर भुगतान करने का आदेश दिया। इसके अलावा मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति के रूप में 15 हजार रुपये तथा वाद खर्च के रूप में 10 हजार रुपये का भी भुगतान करने का आदेश जारी किया है।

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