देश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इस बीच बिहार सरकार भी कोविड-19 को लेकर अलर्ट हो गई है। केंद्र द्वारा कोरोना की नई गाइड लाइन जारी होने के बाद बिहार के गृह विभाग ने गुरुवार को राज्य सरकार की गाइड लाइन जारी की है। अब शादी विवाह में सड़क पर बैंड बाजे नहीं बजाए जा सकेंगे। विवाहस्थल पर कर्मचारी को मिलाकर अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बयान जारी करते हुए कहा कि शादी में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। यह नियम आज से 3 दिसंबर तक लागू रहेगा। बारातियों के साथ इसमें वेटर और स्टाफ भी शामिल है। सड़क पर बैंड के साथ बारात निकालने की अनुमति नहीं होगी। विवाह स्थल पर बैंड बाजा बजा सकेंगें। इसके अलावा श्राद्ध क्रम में भी अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
जारी बयान के मुताबिक, कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान को लेकर स्थानीय प्रतिनिधि बैठक करेंगे। स्नान के दौरान किस तरह का खतरा रहेगा, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। हवा और पानी के जरिये कोरोना फैल सकता है, इसके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा पर बस यात्रा के बारे में जानकारी दी जाएगी। 60 साल से अधिक व्यक्ति व्यक्तियों को घर में रहने की सलाह दी जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि, जहां कोरोना पॉजिटिव रेट 10 फीसदी से अधिक है, वहां सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसदी ही होगी। पटना में यह संख्या 10 फीसदी से अधिक है। उन्होंने बताया कि कुछ जिले जहां केस बढ़े हैं- जिनमें बेगूसराय, जमुई, वैशाली, पश्चिम चंपारण और सारण जिले शामिल हैं। बिहार में रोजाना एक लाख से ज्यादा लोगो की टेस्टिंग की जा रही है। एक सप्ताह के बाद फिर समीक्षा की जाएगी, उसके बाद अतिरिक्त गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। बता दें, भारत सरकार के निर्देशों के अतिरिक्त ये निर्देश जारी होंगे।