सुपौल। एडीजे षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पाठक आलोक कौशिक की अदालत ने बुधवार सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन एवं हत्या के मामले में एक आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के समय अदालत परिसर में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। बाहर खड़े लोग भी इस मामले में दोषी को क्या सजा मिली यह सुनने को बेताब दिख रहे थे। कोर्ट ने जैसे ही सजा सुनायी पूरा परिसर स्तब्ध रह गया और सभी ने इसे न्याय की जीत बताया।

मालूम हो कि 8 अक्टूबर 2019 में विजयादशमी की शाम मेला देखने जा रहे एक ही परिवार के सभी सदस्यों को हथियार के बल पर बंधक बना कर पहले लूटपाट करने तथा दोषी द्वारा दो महिलाओं के साथ उनके पति सहित पूरे परिवार के सामने गैंगरेप करने, वहीं उसी परिवार की तीसरी एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का विरोध करने पर नाबालिग लड़की की गैंगरेप पीड़िता विवाहित बड़ी बहन की गोली मार कर हत्या करने के मामले में उक्त सजा सुनाई गई। जानकारी के अनुसार धारा 302/34 के तहत अनमोल यादव, अली शेर, मो. अयुब और मो. जमाल को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। जबकि 6 पाॅक्सो एक्ट के तहत अनमोल यादव, अली शेर और मो. अयुब को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। जबकि धारा 302 के तहत अनमोल यादव को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई।

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार धारा 376 डी के तहत सभी आरोपी को आजीवन कारावास ;मृत्युप्रयतद्ध की सजा सुनाई गई। धारा 6 पाॅक्सो एक्ट के तहत मो. जमाल दोषी नहीं पाए गए। बचाव पक्ष की ओर से विरेन्द्र कुमार झा बच्चन, नागेन्द्र नारायण ठाकुर, संजय कुमार सिंह व जवाहर झा ने बहस में भाग लिया। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजिका नीलम कुमारी ने बहस में भाग लिया।

मृतका के परिजन को मिलेगा राशि
मृतका के परिजन को 18 लाख 5 हजार रुपया अर्थदंड की राशि दी जाएगी। यह राशि मृतका के मां-बाप और पति को दी जाएगी। इसके अलावा पीड़ित नाबालिग लड़की और एक अन्य पीड़िता को साढ़े आठ लाख रुपया दिया जाएगा।

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