पटना।  पटना में छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पटना व्यवहार न्यायालय ने अभियुक्त ड्राइवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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अदालत द्वारा अभियुक्त पर 10 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा अदालत ने पटना के जिलाधिकारी और पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को पीड़ित परिवार को 6 लाख रुपये बिहार सरकार से मुआवजा दिलाने का भी आदेश निर्गत किया है. मामले का अभियुक्त पटना जिले के ही मनेर थाना क्षेत्र के सादिकपुर श्रीनगर का निवासी अजय पांडे है.

बता दें कि यह घटना पाटलिपुत्रा थाना कांड संख्या 221/2018 से जुड़ा है. घटना 17 मई 2018 की है. दोषी मनेर थाना क्षेत्र के सादिकपुर श्रीनगर निवासी अंजय पांडे प्रोफेसर का ड्राइवर था. काम से निकालने पर उसने बदला लेने के लिए इस तरह का कुकृत्य किया. इस संबंध में स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि अंजय पांडे पीड़िता के पिता के यहां कार चालक था. पीड़िता के पिता प्रोफेसर हैं. उन्होंने किसी कारणवश अभियुक्त को काम से हटा दिया था.

घटना के दिन पीड़िता के पिता अपनी पत्नी को एमए की परीक्षा दिलाने के लिए मधेपुरा गए हुए थे. इसी बीच अभियुक्त पीड़िता के घर पर आया और दरवाजा खटखटा कर खुलवाया. अभियुक्त ने पीड़िता से कहा कि घर में कुछ सामान रखना है.

जब पांच साल की पीड़िता का छोटा भाई सामान रखने से मना किया तो उसने चाकू निकाल लिया. इसके बाद उसने पीड़िता के गले पर चाकू रखा और दुष्कर्म किया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ लोगों ने गवाही दी.

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