कुछ दिनों पहले ही EPFO ने एक और नियम में बदलाव किया है. इस नियम के बाद आप मैनुअली यानी ऑफलाइन मोड से पीएफ नहीं निकाल पाएंगे. लेकिन, इसके लिए एक शर्त है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए ईपीएफ यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड निकालना बेहद आसान हो गया है. पीएफ आपके एक रिटायरमेंट प्लान की तरह है. इसमें निवेश का फायदा लंबी अवधि में मिलता है. रिटायरमेंट के वक्त किए गए विथड्रॉल क्लेम से एक एक्युमुलेटेड प्रोविडेंट फंड मिलता है. पहले लोग नौकरी बदलने के वक्त अपना फंड ट्रांसफर करा लेते थे. लेकिन, पिछले कुछ वर्षों में ईपीएफओ के रिकॉर्ड निकासी के लिए ज्यादा आवेदन देखने को मिले. यही वजह है कि निकासी की प्रक्रिया को भी आसान किया गया है. हालांकि कुछ दिनों पहले ही EPFO ने एक और नियम में बदलाव किया है. इस नियम के बाद आप मैनुअली यानी ऑफलाइन मोड से पीएफ नहीं निकाल पाएंगे. लेकिन, इसके लिए एक शर्त है.

आइए जानें इस नए बदलाव के बारे में…

(1) अगर आपका आधार नंबर EPFO के यूनीवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से लिंक है तो आप प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ निकालने के लिए ऑफलाइन क्लेम नहीं कर पाएंगे. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऐसे मामले में ऑफलाइन क्लेम स्वीकार करने से मना कर दिया है.

(2) अगर आसान शब्दों में समझें तो आपका आधार यूएएन से लिंक है तो आपको पीएफ निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम करना होगा. रीजनल कमिश्नर एन के सिंह के मुताबिक, ईपीएफओ ने फील्ड ऑफिस में ऑफलाइन क्लेम के बढ़ते मामलों की वजह से यह फैसला लिया है.

अगर आपका आधार नंबर EPFO के यूनीवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से लिंक है तो आप प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ निकालने के लिए ऑफलाइन क्लेम नहीं कर पाएंगे.

(3) EPFO ने क्यों लिया ये फैसला-EPFO की तरफ से इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया जा चुका है. कंपनियां बल्क में ऐसे मेंबर्स का क्लेम फिजकल फॉर्म के जरिए करा रही थीं, जिनका आधार यूएएन से लिंक है. इससे फील्ड ऑफिस में जबरदस्ती का बोझ बढ़ रहा था.

(4) साथ ही इससे क्लेम सेटेलमेंट में देरी होती है. ऐसे मामलों में कंपनियों का ऑफलाइन क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा और कंपनियों को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन क्लेम सर्विस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें.

(5) ऑनलाइन क्लेम होगा सेटेल- ईपीएफओ के सर्कुलर में कहा गया है कि अगर कोई मेंबर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से क्लेम फाइल करता है तो सिर्फ ऑनलाइन क्लेम को ही सेटल किया जाएगा.

ऑनलाइन क्‍लेम सबमिट करने के लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट http://www.epfindia.com/site_en/ पर जाना होगा.

(6) ऐसे करें ऑनलाइन क्लेम- ऑनलाइन क्‍लेम सबमिट करने के लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट http://www.epfindia.com/site_en/ पर जाना होगा. यहां आपको ऑनलाइन क्‍लेम का ऑप्‍शन दिखेगा. ऑनलाइन क्‍लेम ऑप्‍शन क्लिक करने पर https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ लिंक खुलेगा.

(6) यहां पर मेंबर को अपना यूनीवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन और पासवर्ड फीड करना होगा. इसके बाद क्‍लेम सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा. इसके बाद विद्ड्रॉअल फॉर्म को कंपनी में जमा नहीं करना होगा.

(7) जरूरी बातें- पीएफ निकालने के लिए कंपनी में पीएफ विद्ड्रॉल फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है. ऑनलाइन क्लेम होने के बाद फील्ड ऑफिसर अपने आप उस क्लेम को वेरिफाई कर देगा. इसके लिए जरूरी है कि आपका यूनीफाइड पोर्टल पर केवाईसी पूरा होना चाहिए.

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