हर राज्य के सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी हो गई है। भले ही आपके पास दोपहिया वाहन हो या फिर चारपहिया वाहन लेकिन आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। साथ ही कलर कोड स्टिकर्स भी इस्तेमाल करने होंगे, जो सरकार ने निर्धारित किए हैं। ये नंबर प्लेट हर राज्य में ऑटोमोबाइल डीलर्स द्वारा ही लगाए जाएंगे। ग्राहक अपनी नंबर प्लेट के लिए अपने राज्य के हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी एचएसआरपी (HSRP) के पोर्टल पर रजिस्टर (Online registration for High Security Number Plate) करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही वह रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया में अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं लेकिन सवाल ये है कि रजिस्ट्रेशन कराएं कहां और कितने पैसे खर्च होंगे। आइए जानते हैं इन सबके बारे में।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए कैसे करें आवेदन
वैसे तो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अलग-अलग राज्य के लिए अलग-अलग हो सकती है लेकिन इस एक उदाहरण से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि ऑनलाइन आवेदन करना कैसे है। इसके लिए सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक एचएसआरपी वेबसाइट पर जाएं। वहां आपको अपनी गाड़ी से चुनी तमाम जानकारियां देनी होंगी, जैसे आपकी गाड़ी प्राइवेट है या कमर्शियल है, दोपहिया है या चारपहिया, किस कंपनी की है, गाड़ी का नंबर क्या है और ऐसी ही अन्य कई जानकारियां। वहां आपको अपने डीलर को भी चुनना होगा, जिससे आपने गाड़ी ली है, जो आपकी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाएगा।

ऐसे जानें अपने राज्य की एचएसआरपी वेबसाइट
सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि आखिर आवेदन करना कहां है। अलग-अलग राज्य के लिए एचआरएसपी वेबसाइट अलग-अलग है। आपके राज्य की एचएसआरपी वेबसाइट क्या है, इसके बारे में अपने राज्य की वेबसाइट पर आपको अपने राज्य की एचएसआरपी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा या फिर आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स कस्टमर केयर नंबर 011-47504750 पर फोन कर के भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। आप चाहे तो hsrp.customercare@gmail.com,jdadmntpt@hub.nic.in या protpt@hub.nic.in पर ईमेल कर के भी पता कर सकते हैं आपके राज्य की एचएसआरपी वेबसाइट का लिंक क्या है।

कितना लगेगा चार्ज
चारपहिया वाहन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपए से लेकर 1100 रुपए तक है, जबकि अगर आप दोपहिया वाहन के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 300-400 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए आवेदन करना है तो देखना होगा उसके वाहन का कोई चालान तो लंबित नहीं है। वाहन का रजिस्ट्रेशन निलंबित और निरस्त तो नहीं किया गया है।

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