दिल्ली| डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सोमवार को एक्साइज पॉलिसी में किए बदलावों की जानकारी दी और उन्होंने कहा कि शराब की दुकान चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है और अब शराब की नई दुकानें नहीं खोली जाएंगी| दिल्ली के डिप्टी सीएम ने ऐलान किया है कि दिल्ली में कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी और इसके साथ ही सरकारी शराब की दुकानों को भी बंद कर दिया जाएगा, मौजूदा सरकारी शराब की दुकानों की नीलामी की जाएगी और इन्हें निजी हाथों में दिया जाएगा|

लीगल उम्र होगी अब 21

दिल्ली में पहले शराब खरीदने की लीगल उम्र 25 साल थी, जो अब 21 साल कर दी गई है| देश के ज्यादातर राज्यों में शराब खरीदने की लीगल उम्र 21 साल ही है| हालांकि, दिल्ली से सटे पंजाब और हरियाणा में लीगल उम्र 25 साल है|

क्यों बदली दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी?

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा है कि एक्साइज पॉलिसी में बदलाव से शराब की स्मगलिंग रुक जाएगी और इससे सरकार के रेवेन्यू में 20% यानी दो हजार करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है| सरकार का दावा है कि नई पॉलिसी शराब माफिया के खिलाफ काम करेगी|

 

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