अहमदाबाद। कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर गुजरात के अहमदाबाद में नगर निगम ने लोगों के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि ऐसा नहीं करने पर पांच हजार का जुर्माना या तीन साल की सजा हो सकती है।

अहमदाबाद नगर आयुक्त विजय नेहरा ने रविवार को कहा कि घातक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए महामारी कानून के तहत यह आदेश पारित किया गया है। उन्होंने कहा, ‘सोमवार सुबह छह बजे से, अहमदाबाद शहर के हर व्यक्ति के लिए घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क पहने मिले लोगों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जो लोग जुर्माना भर पाने में असमर्थ होंगे उन्हें तीन साल की कैद होगी।’

नेहरा ने कहा कि लोग बाजार में उपलब्ध या कपड़े से बना मास्क पहन सकते हैं या टाई या रुमाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि नाक और मुंह ढंके रहे। उन्होंने कहा कि दुकानदारों, ठेला लगाने वालों समेत जो कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर बाहर निकलेगा उस पर यह आदेश लागू होगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है लोग इस आदेश का शत प्रतिशत पालन करेंगे।

अहमदाबाद में ही कोरोना के 266 मरीज, 11 मौतें

अहमदाबाद में रविवार को कोविड-19 के 19 मामले सामने आने के बाद शहर में संक्रमितों की संख्या 266 हो गई है जो गुजरात में सबसे अधिक है। अब तक इस बीमारी के चलते शहर में 11 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में कोरोना के अब तक कुल 493 मरीज मिले हैं। इनमें से 23 की मौत हो चुकी है और 44 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं।

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