News Samvad : दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक अंतरिम जमानत दी है। अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने CM केजरीवाल के लिए कई शर्तें भी रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अंतरिम जमानत पर बाहर जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएम कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन भी नहीं करेंगे। एलजी की मंजूरी मिलने के बाद ही जरूरी होने पर ही आधिकारिक फाइलों पर साइन कर सकेंगे। इसके अलावा दिल्ली शराब घोटाला केस में अपनी भूमिका को लेकर वो कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं देंगे और न ही वो किसी गवाह से संपर्क करेंगे।

2 जून को सरेंडर कर जाना होगा जेल

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल को दो जून को सरेंडर कर जेल वापस जाना होगा। केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के कोर्ट से पांच जून तक अंतरिम जमानक का आग्रह किया था। ताकि चार जून को मतगणना में CM केजरीवाल शामिल हो सकें। कोर्ट ने केजरीवाल की इस अर्जी को खारिज कर दिया। CM केजरीवाल को बीते 21 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था।

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