Ranchi : जेल में बंद दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को बेल दी है। अदालत ने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल न तो CM ऑफिस और न ही सचिवालय जा सकते हैं। वो किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं कर सकते। किसी भी गवाह से किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

केजरीवाल शुक्रवार को 156 दिनों के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं। बता दें कि केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल और CBI का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। यहां याद दिला दें कि दिल्ली के सीएम को आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 26 जून को उन्हें सीबीआई ने उस समय गिरफ्तार किया था जब वह आबकारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे। ED मामले में केजरी वाल को पहले ही बेल मिल चुकी थी। पर CBI केस के चलते उन्हें जेल में रहना पड़ रहा था।

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