योगी सरकार ने 23 नवंबर से उत्तर प्रदेश में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है. लेकिन इसके लिए एक अनिवार्य शर्त भी रखी गई है. जिसके मुताबिक शिक्षण संस्थानों में छात्रों की उपस्थिति किसी भी सूरत में 50% से अधिक नहीं होगी. यानी सिर्फ आधे छात्र ही अपने-अपने कैंपस जाकर क्लास में शामिल हो सकेंगे वहीं बाकी छात्र पहले की तरह ही ऑनलाइन क्लासेज के जरिए पढ़ाई करते रहेंगे.

बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों को 23 नवंबर 2020 से दोबारा खोले जाने हेतु सभी जिलाधिकारियों, उच्च शिक्षा निदेशक, प्रयागराज और सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव को पत्र लिखकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पठन-पाठन को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी बंद स्थानों पर 50% क्षमता एवं अधिकतम 200 व्यक्तियों की अनुमति होगी. फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंडवॉश की उपलब्धता अनिवार्य होगी.

 

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