UP : अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है तो दहेज में कितना माल लिया है, उसका पूरा ब्यौरा देना होगा। इस संबंध में शासन ने निबंधन विभाग को निर्देश जारी कर दिया है। इससे पहले शादी का कार्ड, आधार कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट और दो गवाह होने पर मैरिज सर्टिफिकेट बना दिया जाता था। लेकिन अब दहेज के शपथ पत्र को भी अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें शादी के लिए दिए गए दहेज का ब्याौरा देना होगा।
इन जगहों पर काम आता है मैरिज सर्टिफिकेट
- शादी के बाद अगर आप ज्वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा।
- अगर आप शादी के बाद बीमा कराना चाहते हैं, तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होगा।
- पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते समय भी शादी के प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी।
- शादी के बाद किसी नेशनल बैंक से लोन लेने के लिए शादी का सर्टिफिकेट जरूरी होता है।
- अगर महिला शादी के बाद सरनेम नहीं बदलना चाहती, तो ऐसे में मैरिज सर्टिफिकेट के बगैर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर दंपति ट्रैवल वीजा या किसी देश में स्थाई निवास के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा।
- किसी भी प्रकार के कानूनी मामले में मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी होगा। जैसे अगर दंपति में से कोई एक शादी के बाद धोखा देकर भाग जाता है, तो शिकायत दर्ज कराने के लिए शादी का certificate काम आएगा।
- तलाक की अर्जी लगाने के लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट काम आएगा। सिंगल मदर या तलाकशुदा महिलाओं को नौकरी में रिजर्वेशन लेने के लिए तलाक का डॉक्यूमेंट दिखाना होता है।
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