नई दिल्ली।देश के यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना या फिर उन्हें जेल भेजने का प्रावधान है. हालांकि, कुछ स्थितियों में जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं लेकिन आमतौर पर ट्रैफिक पुलिस आपको यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ती है तो वह आप पर फाइन लगाती है यानी आपका चालान काटती है. लेकिन, कुछ स्थितियां ऐसी हो जाता है, जिसमें पुलिस चालान काटने के साथ-साथ आपको जेल भी भेज सकती है क्योंकि पुलिस के पास आप को जेल भेजने का अधिकार भी होता है.

उदाहरण के तौर पर ऐसे मान लीजिए कि अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं और आप को पुलिस पकड़ लेती है तो पुलिस आपका चालान करेगी. लेकिन क्योंकि आप नशे की हालत में है और ऐसी स्थिति में पुलिस से बदतमीजी करते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं जो सामान्य नहीं है तो पुलिस आप पर जुर्माने के अलावा अपने अधिकार क्षेत्र में अन्य कार्रवाई भी कर सकती है.

अगर आप दूसरी बार शराब पीकर नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़े गए तो इस पर 2 साल की जेल की सजा या 15 हजार रुपये का जुर्माना है या फिर यह दोनों है. हालांकि, पहली बार पकड़ने जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है.

 

ऐसे ही यातायात से जुड़े कई और नियमों में भी जुर्माने के साथ-साथ जेल के प्रावधान शामिल हैं. अगर आपको चालान के जुर्माने और जेल से बचना है तो हमारी सलाह है कि यातायात के नियमों का कड़ाई से पाल करें. इससे इन दोनों परेशानियों से बचने के अलावा आपकी यात्रा भी सुरक्षित ढंग से पूरी होने की ज्यादा संभावना है. ऐसा करने से सड़क और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी.

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