नई दिल्ली। एंप्लॉयीज प्रॉविडेंट फंड (EPF) सब्सक्राइबर्स को बेनेफिट्स हासिल करने के लिए अपना ई-नॉमिनेशन 31 दिसंबर तक पूरा करना होगा। ऐसा न करने पर आपको और परिवार को 7 लाख रुपये का नुकसान हो सकता है।

 

EPFO ने एक नोटिफिकेशन जारी कर सभी सब्सक्राइबर्स को ई नॉमिनेशन जल्द फाइल करने को कहा है जिससे अकाउंट होल्डर्स की सोशल सिक्योरिटी उसके परिवार को मिलना सुनिश्चित किया जा सके। EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को उनकी रिटायरमेंट पर फंड और पेंशन का लाभ देता है। सब्सक्राइबर की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को फैमिली पेंशन और इंश्योरेंस का लाभ देता है।

 

ऐसे फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन नॉमिनेशन

 

– डिजिटल तरीके से EPF नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सब्सक्राइबर्स को EPFO की वेबसाइट पर जोकर सर्विसेज का ऑप्शन क्लिक करना होगा।

 

– इसके बाद फॉर एंप्लॉयीज सेक्शन पर क्लिक करें।

 

– डायरेक्ट किए जाने के बाद Member UAN/Online Service ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

 

– इसके बाद सब्सक्राइबर को ऑफिशियल मेंबर e-SEWA पोर्टल पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां UAN और पासवर्ड के इस्तेमाल से लॉग इन कर सकेंगे।

 

– इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू में मैनेज टैब पर जाएं और ई नॉमिनेशन को चुनें। इसमें यस ऑप्शन को चुनें और फैमिली डिक्लरेशन को अपडेट करें।

 

– ऐड फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करें और नॉमिनेशन डिटेल्स को चुनें जिससे आप शेयर जाने वाली कुल राशि की घोषणा कर सकते हैं।

 

– इसके बाद सेव  EPF नॉमिनेशन को क्लिक करें। अगले पेज पर जाने के बाद ई-साइन ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। इसे दर्ज करने से यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

 

बढ़ा दिया है इंश्योरेंस बेनेफिट

 

EPFO ने हाल ही में एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) स्कीम के सब्सक्राइबर्स के लिए इंश्योरेंस बेनेफिट बढ़ाया है। इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये किया गया है। पहले यह लिमिट 2 लाख रुपये से 6 लाख रुपये की थी।

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