Ranchi : CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल नौ प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य में महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस बल के प्रमुख) के चयन के लिए नियुक्ति नियमावली, 2025 के गठन की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने 24 फरवरी से 27 मार्च के बीच बजट सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

DGP के चयन के लिए नाम निर्देशन समिति का गठन हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस की अध्यक्षता में होगा। इस कमेटी में चीफ सेक्रेट्री, यूपीएससी द्वारा नामित मेंबर, जेपीएससी अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित मेंबर, सेवानिवृत्त डीजीपी इस कमेटी के सदस्य होंगे। साथ ही गृह विभाग के सचिव, प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। यही कमेटी डीजीपी का चयन करेगी।

इन नौ एजेंडों को मिला ग्रीन सिग्नल

  • झारखंड (Jharkhand) अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्त्तमान आवश्यकतानुसार पदों का चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी गई।
  • DGP यानी महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड (Jharkhand) (पुलिस बल प्रमुख) के चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • षष्ठम झारखंड (Jharkhand) विधान सभा का द्वितीय (बजट) सत्र दिनांक 24 फरवरी, 2025 से 27 मार्च, 2025 तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड (Jharkhand) राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं सुगम तृतीयक (Tertiary) चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देवघर जिले में नया एम्स स्थापित करने हेतु झारखण्ड सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ किये जाने वाले MoU प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।
  • Contempt (C) No. 818/2022, सदन प्रसाद बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची द्वारा 18.10.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में सदन प्रसाद, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड, रांची सम्प्रति सेवानिवृत्त को आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव कोटि के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा-14 के प्रावधानों के अन्तर्गत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, नगर उंटारी, गढ़वा के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदभिहित करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड परिचारिका गैर-शैक्षणिक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली, 2025 के गठन पर स्वीकृति दी गई।
  • Pre Budget कार्यशाला के आयोजन के लिये वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत डॉ सीमा अखौरी, Assistant Professor, संत जेवियर कॉलेज, रांची एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर Knowledge Partner के रूप में चयनित करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों में प्रबंध निदेशक एवं निदेशक के पदों पर नियुक्ति के लिये किये गये प्रावधानों में आंशिक संशोधन करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

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