New Delhi : राऊज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले के CBI से जुड़े केस में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर 25 फरवरी को फैसला सुनाने का आदेश दिया। इस मामले में CBI ने 30 जनवरी को कोर्ट को बताया था कि पूर्व लोकसेवक आरके महाजन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए स्वीकृति मिल गई है। CBI ने कहा था कि आरके महाजन के साथ ही लालू यादव समेत मामले में सभी पूर्व लोकसेवकों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मिल गई है। CBI ने 7 जून, 2024 को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इन 78 आरोपितों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं।

कोर्ट ने इस मामले में मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले की सुनवाई भी टालते हुए एक मार्च की तिथि नियत करने का आदेश दिया। आज ED ने बताया कि इस मामले में ED की ओर से अभी अभियोजन चलाने की अनुमति मिलना बाकी है। ED के मामले में कोर्ट ने 18 सितंबर 2024 को पहली पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत सात आरोपितों को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था। ED के मामले में 7 मार्च 2024 को कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और ह्रदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी। ED के मामले में हाई कोर्ट अमित कात्याल को जमानत दे चुका है।

इस मामले में ED के पहले CBI ने केस दर्ज किया था। CBI से जुड़े मामले में कोर्ट ने 4 अक्टूबर 2023 को तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी को जमानत दी थी। कोर्ट ने 22 सितंबर 2023 को CBI की ओर से दाखिल दूसरी चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। तीन जुलाई 2023 को CBI ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 27 फरवरी 2023 को इन तीनों आरोपितों समेत सभी के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। सात अक्टूबर 2022 को लैंड फॉर जॉब मामले में CBI ने लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती समेत 16 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

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