Ranchi : राजधानी रांची में कल यानी 6 फरवरी से आगामी 20 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी। यह निषेधाज्ञा 6 फरवरी की सुबह 8 बजे से दिन के 3 बजे तक लागू रहेगी। निषेधाज्ञा 26 परवरी तक रोज उसी निर्धारित समय पर रहेगी। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी JAC द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2024 के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है। इस संबंध में रांची के SDO उत्कर्ष कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के तहत रांची के 85 परीक्षा केंद्रों 200 मीटर के दायरे में रैली, जुलूस, प्रदर्शन एवं घेराव जैसे कार्यक्रम में रोक रहेगी।

6 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक रोज सुबह के 8 बजे से दिन के 3 बजे तक उक्त क्षेत्र में पांच या उससे ज्यादा लोगों के एक ही जगह पर जुटने या फिर चलने पर पाबंदी रहेगी। किसी भी तरह के अश्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम-बारूद लेकर चलने पर सख्त पाबंदी रहेगी। वहीं, किसी तरह के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंटा, तीर-धनुष, गड़ासा और भाला लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

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