पटना. बिहार सरकार नें केंद्र की तर्ज पर राज्य में अनलॉक-1 लागू करने का फैसला किया है। रविवार को गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन राज्य किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि केंद्र के द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों को बिहार मे यथावत लागू किया जाएग। सरकार ने सभी विभागों एवं क्षेत्रीय प्रशासन के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे गृह मंत्रालय के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

केंद्र सरकार ने देश को तीन फेज में अनलॉक करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पहले फेज में 8 गतिविधियों को छोड़कर सभी तरह के कार्यों को छूट दी गई है। ये आठ गतिविधियां तीन चरणों में अलग अलग समय पर खुलेंगी। बिहार में 8 जून से धर्मस्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल खुलेगी। स्कूल-कॉलेज खोलने की तारीख जुलाई में तय होगी।

राज्य के अंदर या बाहर बिना पास जा सकेंगे

राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों में लोगों की आवाजाही पर अब कोई रोक नहीं। आवाजाही के लिए लोगों को किसी तरह के पास या मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। राज्य अपने यहां आने वाले या राज्य से गुजरने वाले लोगों और सामान को नहीं रोक सकेंगे।

निगरानी कंटेनमेंट जोन में गहन कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होगी

जिला अधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगे। यहां पर 30 जून तक सख्त पाबंदियां रहेंगी। इस जोन में जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत है। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग गहन तरीके से होगी। हर घर की निगरानी होगी।

हर तरह की दुकान और दफ्तर पूरी तरह खुलेंगे

अनलॉक-1 में नाई, सैलून के साथ ही गैर जरूरी सामान की सभी दुकानें 1 जून से खुल सकेंगी। सभी सरकारी, प्राइवेट दफ्तरों और औद्योगिक इकाइयों में सभी कर्मचारियों को बुलाकर पूरी क्षमता के साथ काम शुरू किया जा सकेगा। स्थानीय स्तर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने पर भी गाइडलाइंस में कोई पाबंदी नहीं है।

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