Ranchi : राजधानी रांची में अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के तहत ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। रांची DC मंजूनाथ भजंत्री ने आज यानी सोमवार को आरटीई पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल के लॉन्चिंग के दौरान DC मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि आरटीआई के तहत 04 मार्च से 31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इस दौरान पोर्टल के जरिये रजिस्ट्रेशन कर डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकेगा। दस अप्रैल को डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और 15 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी की जायेगी। रांची जिला में आरटीआई के तहत नामांकन के लिए 121 स्कूलों को पंजीकृत किया गया है।

मान्यता रद्द करने की होगी अनुशंसा

रांची जिला में आरटीआई के तहत नामांकन के लिए नियमों का अनुपालन नहीं करनेवाले स्कूलों पर कार्रवाई की जायेगी। DC मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि शिकायत मिलने पर स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए बोर्ड से अनुशंसा की जायेगी।

जानिये… ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • नामांकन की पूरी प्रक्रिया जिले के वेबसाईट www.rteranchi.in पर ऑनलाईन पूरी की जायेगी।
  • संबंधित माता-पिता/अभिभावकों को वेबसाईट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • रजिस्ट्रेशन उपरात संबंधित वेबसाईट पर पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाना है।
  • फॉर्म भरने के क्रम में माता-पिता/अभिभावक वेबसाईट पर अंकित विद्यालयों की सूची में से अपने आवास के आस-पास निर्धारित दूरी में अवस्थित तीन विद्यालयों का नाम अंकित कर सकेंगे। ऑनलाइन रैंडमाइज करने के क्रम में फॉर्म में अंकित किसी भी एक विद्यालय में चयन हो सकता है अथवा निर्धारित सीट से अधिक संख्या में आवेदन होने पर किसी भी विद्यालय में चयन नहीं भी हो सकता है।
  • फॉर्म भरने के क्रम में जहाँ से फॉर्म भरा जायेगा उसका ऑनलाइन लोकेशन वेबसाईट पर स्वतः अंकित हो जायेगा। यदि माता-पिता/अभिभावक प्रज्ञा केन्द्र अथया साईबर कैफे के सहयोग से आवेदन करेंगे तो उन्हें अपने घर का वास्तविक लोकेशन गूगल मैप पर सेलेक्ट करना होगा। संबंधित प्रखण्ड का गूगल मैप फॉर्म मरने के क्रम में अपने आप खुल जायेगा। सावधानीपूर्वक अपने घर का लोकेशन चिन्हित करने की जवाबदेही माता-पिता/अभिभावक की होगी।
  • फॉर्म भरने के बाद संबंधित दस्तावेज एवं बच्चे का फोटोग्राफ वेबसाईट पर अपलोड करना है। जन्म प्रमाण पत्र एवं अंचलाधिकारी से निर्गत आय प्रमाण-पत्र (सभी स्रोतों से वार्षिक आय 72 हजार रुपये से कम हो) को भी अपलोड किया जाना है।
  • उपरोक्त प्रमाण पत्रों की ऑनलाइन जाँच संबंधित सक्षम प्राधिकार के द्वारा इसी वेबसाईट पर किया जायेगा।
  • गलत जानकारी अथवा तत्थों को छुपाना अथवा गलत दस्तावेज अपलोड करने की स्थिति में जांच के क्रम में नामांकन की प्रक्रिया के किसी भी समय आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जवाबदेही माता-पिता/अभिभावक की होगी।
  • निर्धारित आरक्षित सीट से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में संबंधित गेबासाईट के माध्यम से रैंडमाइज करते हुए लॉटरी के माध्यम से अंतिम चयन पूर्ण किया जायेगा जो सभी को मान्य होगा।
  • अंतिम रूप से वयनित सूची विद्यालय संबंधित वेबसाईट पर विद्यालय के लॉग-इन में उपलब्ध होगी जिसे विद्यालय के प्राचार्य द्वारा नामांकन उपरांत ऑनलाइन अद्यतन किया जायेगा।

ये रहे मौजूद

समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में पोर्टल के ऑनलाइन शुभारंभ के दौरान उपविकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव, रांची के जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, रांची की जिला जनसंपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडेय एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।

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