News Samvad : अब स्कूल में AC की सुविधा का खर्च मां-बाप को ही उठाना होगा। यह कहना है दिल्ली हाई कोर्ट का। कोर्ट ने कहा कि एयर कंडीशनिंग छात्रों को प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है, जो प्रयोगशाला शुल्क जैसे अन्य शुल्कों से अलग नहीं है। इसके खर्च का वहन माता-पिता को करना होगा। दरअसल एक प्राइवेट स्कूल के नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे के अभिभावक द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमें निजी स्कूल द्वारा कक्षाओं में AC के लिए हर महीने 2 हजार रुपये वसूले जाने का जिक्र किया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दायर जनहित याचिका खारिज कर दिया। पीठ ने 2 मई को पारित अपने आदेश में कहा कि इस तरह का वित्तीय बोझ अकेले स्कूल प्रबंधन पर नहीं डाला जा सकता है और माता-पिता को स्कूल का चयन करते समय सुविधाओं और उन पर आने वाले खर्च को ध्यान में रखना चाहिये।
इसे भी पढ़ें : दुल्हन बनी लड़की को उठा ले गई पुलिस
इसे भी पढ़ें : दो मुखिया सहित कई लोग भाजपा छोड़ झामुमो में शामिल
इसे भी पढ़ें : पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा SIT के कस्टडी में… जानें
इसे भी पढ़ें : बीच चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका
इसे भी पढ़ें : पिता को भा गई होने वाली बहू की बहन, फिर…
इसे भी पढ़ें : यहां सेज सजाने वालों की कमी नहीं, 500 से 50 हजार तक लगती बोली
इसे भी पढ़ें : उन्होंने बड़े-बड़े वादे किये, लेकिन वे सब भूल गये : कल्पना सोरेन
इसे भी पढ़ें : “जब तक मोदी जिंदा है…” क्या बोले PM… देखें वीडियो
इसे भी पढ़ें : सहमति के बिना पत्नी से अप्राकृतिक संबंध बला*त्कार नहीं : हाई कोर्ट
इसे भी पढ़ें : तिहार जेल में म*र्डर, इसी जेल में बंद हैं CM केजरीवाल… जानें
इसे भी पढ़ें : CM योगी के रोड शो में बुलडोजर का काफिला… देखें वीडियो
इसे भी पढ़ें : गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा बिहार से धराया… जानें
इसे भी पढ़ें : जब लालूजी नहीं डरे तो उनका बेटा डर जायेगा : तेजस्वी
इसे भी पढ़ें : ‘लालटेन’ अब भभक रही है, जल्दी बुझ भी जायेगी : राजनाथ सिंह
इसे भी पढ़ें : शादी के रोज दुल्हन के साथ भयानक कांड
इसे भी पढ़ें : “हमने अपनी नाव डुबा के उसका सफर आसान कर दिया”… म’रने से पहले लिख गई एक्ट्रेस अमृता पांडेय