Ranchi : SC ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1998 के उस फैसले को रद्द कर जिसमें पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने उन मामलों में कानून निर्माताओं के लिए छूट को बरकरार रखा था जहां सांसद या विधायक सदन में भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेते हैं। फैसले को खारिज करते हुये SC ने कहा कि अगर आप संसद या विधानसभा में पैसा लेकर भाषण देते हैं या वोट देते हैं तो आप पर मुकदमा चल सकता है।
भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सात न्यायाधीशों ने नरसिम्हा राव फैसले के बहुमत और अल्पसंख्यक निर्णय का विश्लेषण करते हुये असहमती जताई और इस फैसले को रद्द कर दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि नरसिम्हा राव मामले में बहुमत का फैसला, जो विधायकों को छूट देता है, गंभीर खतरा है और इसलिए इसे खारिज कर दिया गया।BJP ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। क्या कुछ बोले झारखंड के BJP प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव… सुनें

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