मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में शुक्रवार को नो वर्क के चलते सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए आठ सितम्बर तथा लखनऊ के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह के 92 सीपीसी के तहत दिए प्रार्थना पत्र पर एडीजे सप्तम की अदालत ने सात सितंबर की तिथि निर्धारित की है।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में शुक्रवार को अखिल भारत हिन्दू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, पंकज सिंह, रंजना अग्निहोत्री आदि तथा मनीष यादव के वादों में सुनवाई होनी थी लेकिन नो वर्क के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। लखनऊ निवासी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में सभी सनातन समाज की ओर से एक वाद दायर करने की अनुमति मांगी। उनके वाद पर सुनवाई होनी थी। बीती सुनवाई के दौरान उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की अनुमति मांगी थी। इस पर शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा था कि जब वादी स्वयं उपस्थित हो सकते हैं तो फिर वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की क्या जरूरत है। शुक्रवार को अपर जिला जज तृतीय संजय चौधरी के न्यायालय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की अनुमति दे दी। अब इस मामले में अगली सुनवाई सात सितंबर को वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी।
सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत ने अखिल भारत हिन्दू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, पंकज सिंह, रंजना अग्निहोत्री आदि तथा मनीष यादव के वाद में सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।
शाही ईदगाह मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सचिव व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि नो-वर्क के चलते किसी भी अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी।