मुंबई। मुंबई पुलिस ने एक 35 वर्षीय महिला अधिवक्ता की शिकायत पर दो वकीलों और पांच अन्य सहित सात लोगों के खिलाफ बलात्कार और छेड़छाड़ के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है।

पुलिस को दिए अपने बयान में, महिला ने आरोप लगाया कि दक्षिण मुंबई में मुख आरोपी वकील ने उसकी फर्म में  1.50 लाख रुपये मासिक वेतन का वादा किया था।

मरीन ड्राइव पुलिस थाने के अधिकारी ने दर्ज प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा कि मुख्य आरोपी ने उसे फर्म का लेटरहेड और एक नियुक्ति पत्र देने का वादा किया और कार्यालय में उसके साथ बलात्कार किया। उसने दावा किया कि एक अन्य वकील और स्टाफ के पांच सदस्य कार्यालय के अंदर उसके साथ छेड़छाड़ करते थे। दो वकीलों और पांच स्टाफ सदस्यों के खिलाफ धारा 376 (बलात्कार), 380 (घर में चोरी), 385 (जबरन वसूली), 120-बी (आपराधिक साजिश), और 354 (महिला के साथ आपराधिक बल का हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया।

अधिकारी ने कहा किअब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपों की पुष्टि कर रही है और उचित कार्रवाई करेगी।

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