Ranchi : SC यानी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) पास अभ्यर्थी ही सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इसके विपरीत, जिन अभ्यर्थियों ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) पास की है, वे इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
SC का यह आदेश JTET पास अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। वहीं CTET पास अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ा झटका है। इन अभ्यर्थियों ने JTET के बिना ही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में आवेदन किया था। इस मामले की सुनवाई SC के न्यायाधीश जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस राजेश बिन्दल की खंडपीठ ने की। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अपना पक्ष रखा।
दरअसल, यह मामला झारखंड हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश दिये जाने के बाद SC यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जिसमें कहा गया था कि झारखंड में सहायक शिक्षकों (आचार्य) की नियुक्ति प्रक्रिया में अन्य राज्यों के टेट पास अभ्यर्थी और CTET पास अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते हैं। इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
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