नई दिल्ली। चुनाव से पहले मतदाता पहचान पत्र की सटीकता में सुधार करने और मतदान के समय धांधली को रोकने के लिए नागरिक मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। आम तौर पर एक निर्वाचन कार्ड, मतदाता कार्ड के रूप में जाना जाता है, यह आईडी मतदाताओं के लिए एक पहचान प्रमाण के रूप में भी काम करती है।
मतदाता पहचान पत्र में एक यूनिक सीरियल नंबर, कार्डधारक का नाम, लिंग, जन्म तिथि, पिता का नाम, तस्वीर, एक विशेष राज्य का एक होलोग्राम, और डिटेल के साथ आवासीय पता शामिल है। एक भारतीय नागरिक जिसकी आयु कम से कम 18 वर्ष है और उसका स्थायी पता है, वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के माध्यम से आवेदन कर सकता है। मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए पहचान, पता और फोटोग्राफ का प्रमाण आवश्यक है।
मतदाता पहचान पत्र के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन
स्टेप 1: भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) पर क्लिक करें।
स्टेप 3: ‘नए मतदाता पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करें’ पर क्लिक करें।
स्टेप 4: आवश्यक डिटेल जैसे नाम, जन्मतिथि, पता दर्ज करें और पते और जन्म प्रमाण की तिथि जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
स्टेप 5: ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
एक व्यक्तिगत मतदाता पहचान पत्र के लिंक के साथ आपके मेल आईडी पर एक ईमेल भेजा जाएगा। एक व्यक्ति इस पेज के माध्यम से मतदाता पहचान पत्र को ट्रैक कर सकता है और आवेदन से एक महीने में वोटर आईडी कार्ड प्राप्त कर सकता है।
यदि मतदाता पहचान पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदक नजदीक के चुनाव कार्यालय या मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की आधिकारिक वेबसाइट और ट्रैक स्थिति देख सकता है। आवेदक अपनी मतदाता पहचान पत्र का उपयोग करके अपनी आईडी पर संदेह होने पर अपनी मतदाता पहचान पत्र का सत्यापन ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आवेदक को अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी या नजदीक के राज्य निर्वाचन कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां जाकर वे खोज सकते हैं और जांच सकते हैं कि उनका नाम मतदाता सूची में मौजूद है या नहीं, जिसके बाद वे डिटेल को सत्यापित कर सकते हैं।
मतदाता पहचान पत्र ऑनलाइन सत्यापित करने के तरीके
स्टेप 1: राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर जाएं।
स्टेप 2: ‘मतदाता सूची में नाम खोजें’ चुनें।
स्टेप 3: डिटेल दर्ज करें और सत्यापित करें।