नई दिल्ली। COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त (BMC commissioner) ने नए साल की पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया है. इसमें खुली या बंद जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने की मनाही है. यह आदेश 25 दिसंबर रात 12 बजे से लागू हो गया है.

बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल के ऑर्डर के मुताबिक, अगर कोरोना को लेकर इन आदेशों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित पर आईपीसी की धाराओं और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी. यह नया आदेश राज्य सरकार के आदेशों के अतिरिक्त है.

राज्य में नई गाइडलाइन

इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में सभी सार्वजनिक स्थानों पर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हॉल के लिए 50% क्षमता आज आधी रात से प्रभावी होगी.

शादी-पार्टी में सिर्फ 100 को अनुमति

सरकार की ओर से यह भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों में भी मौजूद लोगों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए और खुली जगह में यह संख्या 250 से अधिक या स्थान की क्षमता का 25% जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए. वहीं, स्पोर्ट्स इवेंट के दौरान क्षमता के सिर्फ 25% लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी.

ओमिक्रॉन के 108 केस

महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 20 नए केस सामने आए हैं. मुंबई में 11 केस, पुणे में 6 , सतारा में 2, अहमदनगर में 1 केस मिला है. अब तक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 108 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं, 24 दिसंबर को मुंबई में कोरोना के 683 नए मामले दर्ज किए गए.

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