नई दिल्ली। सीबीआई बनाम सीबीआई कथित भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सीबीआई के तत्कालीन विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार को क्लीन चिट दे दी है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने कहा है कि इस मामले में जहां तक दो लोक सेवकों का संबंध है, सीबीआई के पूर्व अधिकारी राकेश अस्थाना और तत्कालीन डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है।

उल्लेखनीय है कि 15 अक्टूबर, 2018 को सीबीआई ने पूर्व सीबीआई अधिकारियों राकेश अस्थाना और देवेंद्र कुमार के खिलाफ कथित रूप से उनके द्वारा जांच की गई एक अभियुक्त से रिश्वत लेने की एक एफआईआर दर्ज की थी और फिर इसी मामले में आरोपित को क्लीन चिट दे दी थी। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने शनिवार को इसी सीबीआई रिश्वत मामले में दायर चार्जशीट को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बाद में दोपहर तीन बजे कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि जहां तक दो लोक सेवकों का संबंध है, पूर्व सीबीआई अधिकारियों राकेश अस्थाना और तत्कालीन डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है।

इससे पहले सीबीआई बनाम सीबीआई कथित भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली की विशेष अदालत में चार्जशीट पर विचार करने के दौरान, वर्तमान और पूर्व जांच अधिकारियों सतीश डागर और अजय कुमार बस्सी के बीच जमकर कहासुनी हुई थी। कोर्ट ने मनोज प्रसाद, सोमेश्वर प्रसाद और सुनील मित्तल को भी समन जारी किया था। डागर ने कहा कि उनकी पक्षपातपूर्ण जांच के कारण बस्सी को आईओ के पद से हटा दिया गया।

पूर्व जांच अधिकारी एके बस्सी ने आरोप लगाया था कि वर्तमान आईओ सतीश डागर ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को क्लीन चिट देने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि अस्थाना के खिलाफ सबूत थे लेकिन डागर ने उनका फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी जब्त नहीं किए।

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