नई दिल्ली। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए और आवश्यक खुराक के आयात को तेजी लाने के लिए प्रयास में फाइजर और मॉडर्न जैसे विदेशी टीकों के लिए भारत में जरूरी परीक्षणों की आवश्यकता को खत्‍म कर दिया है। विशिष्ट देशों और डब्ल्यूएचओ द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिलने वाले विदेशी टीकों को अब भारत में परीक्षणों की आवश्यकता नहीं होगी।

डीसीजीआई प्रमुख वीजी सोमानी ने कहा कि यूएस एफडीए, यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी (ईएमए), यूके एमएचआरए, पीएमडीए जापान द्वारा प्रतिबंधित उपयोग के लिए पहले से ही स्वीकृत टीकों या जो डब्ल्यूएचओ आपातकालीन उपयोग सूची (ईयूएल) में सूचीबद्ध हैं, उनको सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी (सीडीएल), कसौली द्वारा क्लिनिकल परीक्षण और वैक्सीन के हर बैच के परीक्षण की आवश्यकता को पूरा करने की मंजूरी से छूट दी गई है।

इस कदम से वैश्विक COVID-19 वैक्सीन निर्माताओं जैसे मॉडर्न, फाइजर और अन्य दवा कंपनियों को भारत में अपने टीके बेचने में मदद मिलेगी।
पुराने नियमों के अनुसार, COVID-19 टीके जिन्होंने देश के बाहर चरण 3 वैक्सीन अध्ययन पूरा कर लिया था, उन्हें भारतीय मूल के लोगों पर उनके प्रभावों का पता लगाने के लिए भारतीय आबादी पर परीक्षणों से गुजरना होगा।

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