सोनीपत। साल 2017 में सोनीपत में निर्भया रेप और हत्या कांड जैसे मामले में सोनीपत की कोर्ट ने सुनवाई की और दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। साल 2017 में सोनीपत के क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की के साथ गैंगरेप कर बेरहमी के साथ रोहतक की पार्श्वनाथ सिटी में ले जाकर हत्या कर दी गई थी।

ब मामले में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले को लेकर पीड़ित परिवार ने वकील और न्यायालय का धन्यवाद किया है। मामले में आरोपी सुमित उर्फ फंडी व विकास उर्फ लालू दोनों को कोर्ट ने फांसी का फैसला सुनाया है। साल 2017 में सोनीपत में फैक्ट्री में काम करने वाली क्षेत्र की एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप कर लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को अंग विच्छेद किया गया और रोहतक के पार्श्वनाथ सिटी में ले जाकर हत्या कर दी थी। 2017 से लगातार पीड़ित परिवार सदमे में जीवन व्यतीत कर रहा था और वही परिवार को जान से भी खतरा बना हुआ था। मामले में 2017 से वकील मोमिन मलिक ने नि:शुल्क पैरवी की है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाया है। न्याय मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने वकील और न्यायालय का धन्यवाद अदा किया है।

गौरतलब है कि 2017 से अभी तक 44 गवाहों ने कोर्ट के समक्ष अपनी गवाही प्रस्तुत की। पिछले दिनों दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था और इसी के तहत कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया, दोनों आरोपियों सुमित उर्फ फंडी व विकास उर्फ लालू को फांसी की सजा सुनाई है। आर्म एक्ट एससी एक्ट समेत अन्य अलग-अलग धाराओं के तहत दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।

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