New Delhi : भाजपा नेता और वकील गौरव भाटिया ने नोएडा कोर्ट में पिटाई का कथित वीडियो चलाने वाले YOUTUBE चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का केस किया है। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सभी प्रतिवादी यू-ट्यूब चैनलों को नोटिस जारी किया है। हालांकि जस्टिस नीना बंसल कृष्ण ने फिलहाल यू-ट्यूब चैनलों से इसकी खबर हटवाने के आग्रह से इनकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 8 अप्रैल तय की है। गौरव भाटिया ने याचिका में कहा है कि इन YOUTUBE चैनलों ने अपनी खबर में कहा है कि नोएडा कोर्ट में उनकी पिटाई की गई।

गौरव भाटिया के वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने कहा हाई कोर्ट के समक्ष कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है। इसके बावजूद गौरव भाटिया के खिलाफ झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। इन YOUTUBE चैनलों की ओर से चलाई गई खबरों में गौरव भाटिया के साथ हुई घटना को सही ठहराया गया है।

गौरव भाटिया ने आर्टिकल 19, द न्यूज लांचर, बीबीआई न्यूज, कॉमेडियन राजीव निगम, संदीप सिंह, विजय यादव , नेटाफ्लिक्स और सुनीता जाधव के एक्स ( पूर्व में ट्विटर) अकाउंट और पंकज त्रिपाठी, दाऊद नादाफ, डॉ. खतरा एंड वायरस बाबा इंडिया वाआ के पैरोडी अकाउंट को प्रतिवादी बनाया है।

यहां याद दिला दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च को इस मामले पर संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज से इस मामले की रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने घटना के सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने का निर्देश दिया था। मार्च में गौरव भाटिया नोएडा कोर्ट गए थे। उस दिन कोर्ट में वकीलों की हड़ताल थी। घटना के दिन गौरव भाटिया और एक महिला वकील से कुछ वकीलों ने हाथापाई की थी।

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