रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस साल दीपावली, छठ, गुरूपर्व पर पटाखे सीमित समय में ही फोड़ सकेंगे। यह सीमित समय दो घंटे का है। इस संबंध में राज्य सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से जारी निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार देर शाम को आदेश जारी किए हैं।
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साथ ही अपर मुख्य सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग ने राज्य में सभी जिला कलेक्टरों तथा पुलिस अधीक्षकों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सहित कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
जारी निर्देश के तहत पटाखों के फोड़े जाने की अवधि दीपावली पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक, छठ पूजा पर प्रातः 6 से 8 बजे तक, गुरूपर्व पर रात 8 से 10 बजे तक और नया वर्ष अथवा क्रिसमस पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक निर्धारित की गई है। वहीं ऑनलाइन पटाखों के बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।