नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल का तिहाड़ जेल में बयान दर्ज करने की अनुमति दे दी है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने ईडी को मिशेल से एक दूसरे रक्षा सौदे में पांच और छह दिसम्बर को बयान दर्ज करने की अनुमति दी है। ईडी पिछले 24 से 26 सितम्बर के बीच मिशेल से तिहाड़ जेल में पूछताछ कर चुका है। मिशेल ने दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी और सीबीआई के मामले में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर चुकी है। ट्रायल कोर्ट दोनों मामलों में मिशेल की ज़मानत याचिका खारिज कर चुका है।

पिछले सात सितम्बर को कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दिया था। पिछले चार अप्रैल को ईडी ने मिशेल के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था। ईडी ने आरोपपत्र में मिशेल की कंपनी के पार्टनर डेविड साइम्स को आरोपित बनाया है। ईडी ने मिशेल की कंपनी ग्लोबल सर्विसेज एफईजेड और ग्लोबल ट्रेडर्स को भी आरोपित बनाया है। मिशेल और साइम्स इन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर हैं। इस चार्जशीट पर कोर्ट संज्ञान ले चुकी है।

22 दिसम्बर,2018 को भी कोर्ट ने मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मिशेल को प्रत्यर्पण से लाने के बाद चार दिसम्बर 2018 की रात में ही सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई ने कहा था कि अगस्ता घोटाले की करीब तीन हजार करोड़ रुपये की रकम दुबई के दो खातों में ट्रांसफर किए गए।

इस मामले का एक आरोपित राजीव सक्सेना सरकारी गवाह बन चुका है। सरकारी गवाह बनने के कोर्ट के आदेश को निरस्त करने के लिए सीबीआई ने कोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी, उनके भतीजे संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान को भी आरोपी बनाया गया है।

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