नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार के 6 सितंबर से प्लस 1 यानी कक्षा 11 की परीक्षा आयोजित करने के फैसले पर एक सप्ताह के लिए रोक लगा दी है. सरकार के निर्णय पर रोक लगाने का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट राज्य भर में बढ़ रहे कोविड के मामलों को ध्यान में रखकर लिया है.

वहीं हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) ने 1 सितंबर से शैक्षणिक संस्थानों को फिर से खोलने के राज्य सरकार (Telangana Government) के आदेश पर रोक लगा दी थी, हालांकि बाद में इसमें सशर्त शैक्षण‍िक संस्थानों को खोलने के लिए कहा गया.

कोविड मामलों को ध्यान में रखकर ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी बीते सप्ताह राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने पर रोक लगा दी थी. राज्य सरकार ने राज्य में स्कूलों को 4 सितंबर, 2021 तक बंद रखने का फैसला किया था.

केरल के मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यह देखते हुए भी कि केरल में देश में सबसे अच्छा चिकित्सा ढांचा है, फिर भी कोविड के मामलों को नियंत्र‍ित करने में असमर्थ है. ऐसे में बच्चों को किसी भी तरह के रिस्क में नहीं डाला जा सकता है.

केरल में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं. रोजाना करीब 35 हजार से अधिक मामले सामने आ रहे हैं. इस बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फिजिकल एग्जाम कराने के आदेश पर रोक लगा दी है. फिलहाल अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि परीक्षा कब होगी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी.

न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों के छात्रों को परीक्षा केंद्रों में एक साथ आने की अनुमति देने को लेकर कहा कि अब कोरोना के हालातों को देखकर ऐसा फैसला नहीं लिया जा सकता.  बता दें कि उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, केरल ने 6 सितंबर से केरल प्लस वन की परीक्षाएं निर्धारित की थीं. वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आदि राज्यों में भी कई शर्तों पर स्कूल खोले गए हैं. इन राज्य सरकारों ने स्पष्ट कह दिया है कि कोविड मामले बढ़ते ही तत्काल स्कूल बंद कर दिए जाएंगे.

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