नई दिल्ली। पेंशनभोगियों को नियमित पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट ‘जीवन प्रमाण पत्र’ देना जरूरी है। नवंबर में हर साल व्यक्तिगत रूप से पेश हो कर ‘जीवन प्रमाण पत्र’ देना होता है। ‘लाइफ सर्टिफिकेट’ ऑनलाइन भी जेनरेट किया जा सकता है। पेंशनर्स एक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और सुरक्षित आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तैयार कर सकते हैं। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आवश्यक होने पर पेंशनर और पीडीए द्वारा एक्सेस किया जा सकता है।
पेंशनभोगी के पास आधार संख्या होनी चाहिए।
पेंशनभोगी के पास एक मौजूदा मोबाइल नंबर होना चाहिए।
प्रमाण पत्र के लिए पेंशनभोगियों को पहले ‘जीवन प्रमाण’ के साथ रजिस्टर करना जरूरी है।
रजिस्टर कैसे करें
स्टेप 1: सबसे पहले ‘जीवन प्रमाण’ ऐप डाउनलोड करें और इसे खोलें।
स्टेप 2: अब, नए रजिस्ट्रेशन पर जाएं।
स्टेप 3: आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और नाम, मोबाइल नंबर, पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) दर्ज करें।
स्टेप 4: OTP सेंड पर क्लिक करें। आपके नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा।
स्टेप 5: ‘ओटीपी’ दर्ज करें और आधार का उपयोग करके प्रमाणित करें।
स्टेप 6: अब, सबमिट पर क्लिक करें। सत्यापन के बाद, एक प्रमाण ID जनरेट होगी।
ऑनलाइन ‘लाइफ सर्टिफिकेट’ जनरेट करें
स्टेप 1: प्रमाण ID और OTP का उपयोग करके ‘जीवन प्रमाण’ ऐप में प्रवेश करें।
स्टेप 2:: ‘Generate Jeevan Pramaan’ चुनें और आधार नंबर, मोबाइल नंबर डालें।
स्टेप 3: जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करें।
स्टेप 4: OTP प्राप्त होते ही, इसे दर्ज करें।
स्टेप 5: पीपीओ नंबर, नाम, पैसे देने वाले एजेंसी का नाम आदि दर्ज करें।
स्टेप 6: फिंगरप्रिंट/आईरिस को स्कैन करें और आधार डेटा का उपयोग करके इसे प्रमाणित करें। जीवन प्रमाण स्क्रीन पर दिख जाएगा और पेंशनर के मोबाइल नंबर पर एक पुष्टि का संदेश भेजा जाएगा।