कोलकाता।  कोलकाता की एक अदालत ने 2011 में जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी खोरा बादशाह को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बता दें कि जहरीली शराब पीने की वजह से 172 लोगों की मौत हुई थी।

बादशाह उर्फ ​​नूर इस्लाम फकीर को अलीपुर जिला सत्र अदालत ने हत्या का दोषी ठहराया था। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने आदेश दिया कि बादशाह को मृत्यु तक कारावास की सजा भुगतनी होगी। उन्हें लोगों को जहर देने का भी दोषी पाया गया और उन्हें 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई।

अदालत ने कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि 14 दिसंबर, 2011 को दक्षिण 24 परगना जिले के मगरहाट, उस्ती और मंदिरबाजार में बादशाह द्वारा संचालित जहरीली शराब के सेवन से कम से कम 172 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य स्थायी विकलांगता जैसे अंधेपन का शिकार हो गए। बादशाह ने दावा किया कि वह निर्दोष था और उसने ऐसा कोई व्यवसाय नहीं चलाया।

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