नई दिल्ली। जनहित के कार्यक्रम के प्रसारण को लेकर केंद्र सरकार ने देश के निजी टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी किया है। सोमवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श में बताया गया है कि निजी टीवी चैनलों को अब दिन में आधा घंटे के राष्ट्रीय हित से संबंधित कार्यक्रमों को छोटे-छोटे भागों में भी विभाजित कर दिखाया जा सकता है। इसके साथ मंत्रालय द्वारा दिए गए आठ विषयों के अतिरिक्त राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की सामग्री को भी शामिल कर सकते हैं। इस संबंध में सभी निजी प्रसारकों को ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर एक मासिक रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करनी होगी।
मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा-निर्देश 2022 को 9 नवंबर 2022 को लागू कर दिए गए थे। इस संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने निजी चैनलों से सुझाव मांगे थे। सभी स्टेकहोल्डरों के सुझाव के बाद मंत्रालय ने टीवी चैनलों को परामर्श जारी करते हुए उन्हें जनसरोकार के आधे घंटे के कार्यक्रम के स्लॉट को छोटे-छोटे स्लॉट्स में विभाजित करने की सुविधा दे दी है।
उल्लेखनीय है कि परामर्श के तहत सभी टीवी चैनलों को प्रतिदिन कम से कम आधा घंटे का समय लोक सेवा और राष्ट्रीय हित से संबंधित कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए दिया जाना है। इस तरह के कंटेंट के निर्माण के लिए चैनलों को आठ थीम दी गई हैं। इन विषयों में शिक्षा और साक्षरता का प्रसार, कृषि और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। इसके अलावा महिलाओं का कल्याण, समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम शामिल करना अनिवार्य है। सरकार के अनुसार, इस कदम के पीछे तर्क यह है कि एयरवेव सार्वजनिक संपत्ति है और समाज के सर्वोत्तम हित में इसका उपयोग करने की जरूरत है। ये नए दिशानिर्देश 09 नवंबर 2022 से प्रभावी हो गए हैं।