नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हॉलीडे समूह से जुड़े सीसी थम्पी को जमानत दे दी है। स्पेशल जज अरविंद कुमार ने थम्पी को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और पांच-पांच लाख रुपये के दो जमानतियों पर जमानत देने का आदेश दिया। कोर्ट ने थम्पी को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। कोर्ट ने थम्पी को साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया है।

स्पेशल जज अरविंद कुमार ने 28 जनवरी को ईडी की 4 दिनों की हिरासत की मांग खारिज करके सीसी थम्पी को 7 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। 28 जनवरी को सीसी थम्पी की जमानत याचिका पर भी कोर्ट ने सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से वकील अमित महाजन ने कहा था कि सीसी थम्पी के खिलाफ मनी लांड्रिंग एक्ट और ब्लैक मनी एक्ट के तहत जांच शुरू की गई थी। उन्होंने कहा था कि जांच में सीसी थम्पी की भूमिका का पता चला। संजय भंडारी ने रॉबर्ट वाड्रा और सीसी थम्पी के साथ मिलकर अपराध को अंजाम दिया। अमित महाजन ने कहा था कि दस दिनों की ईडी हिरासत में उससे पूछताछ की गई लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, जिससे जांच में देरी हो रही है। ईडी की हिरासत के दौरान सीसी थम्पी से 7 गवाहों के आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की गई। अभी कुछ और दस्तावेजों के साथ पूछताछ की जानी जरूरी है, जिसके लिए चार दिनों की हिरासत की जरूरत है।

सीसी थम्पी की ओर से वरिष्ठ वकील राजू रामचन्द्रन ने ईडी की हिरासत की मांग का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि सीसी थम्पी से जून 2019 से पूछताछ चल रही है। इन पूछताछ के दौरान गवाहों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा था कि आरोपित को यूरिनरी इंफेक्शन के अलावा प्रोस्टेट कैंसर है, जिसके लिए वे एंटी बायोटिक दवाइयां खा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इस मामले के मुख्य अभियुक्त रॉबर्ड वाड्रा और सह अभियुक्त मनोज अरोड़ा को अग्रिम जमानत मिल चुकी है।

कोर्ट ने 24 जनवरी को थम्पी की ईडी हिरासत 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी थी। आज थम्पी की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद ईडी ने उसे कोर्ट में पेश किया था। बताया जाता है कि थम्पी के राबर्ट वाड्रा और हथियार विक्रेता संजय भंडारी से नजदीकी रिश्ते हैं। लंदन में एक संपत्ति खरीदने में तीनों की भूमिका की जांच हो रही है।

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