नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को भारतीय सेना की 39 महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने से संबंधित आदेश जल्द जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 25 दूसरी महिला अफसरों को स्थायी कमीशन नहीं देने के कारणों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी संजय जैन और वकील आर बालासुब्रमण्यम ने बताया कि 72 में से एक महिला अफसर ने सेवा से मुक्त करने की याचिका दी है। इसलिए केंद्र ने 71 मामलों पर पुनर्विचार किया है। इनमें से 39 स्थायी कमीशन की पात्र पाई गई हैं। इन्हें स्थायी कमीशन दिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कहा कि 71 में से 7 चिकित्सकीय रुप से अनफिट हैं, जबकि 25 के खिलाफ अनुशासनहीनता के गंभीर मामले हैं।
सेना की महिला अधिकारियों की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए 8 अक्टूबर को कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार इसे अपने स्तर पर सुलझाए। कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं हो कि इस मामले में हमें दोबारा कोई आदेश देना पड़े। इन महिला अधिकारियों ने 10 अगस्त को रक्षा मंत्रालय को लीगल नोटिस भेजा था लेकिन रक्षा मंत्रालय ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद महिला अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।