इंदौर: पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित छह नेताओं के खिलाफ 11 साल पहले के एक मामले में इंदौर की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी को काले झंडे दिखाने वालों को पीटने का दोषी करार देते हुए एक-एक साल के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। 11 साल पहले उज्जैन में दिग्विजय सिंह को भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे। इसमें दिग्विजय सिंह सहित पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, अनंतनारायण, जयसिंह दरबार, असलम लाला, दिलीप चौधरी के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज हुआ था।
17 जुलाई की इस घटना में शनिवार को इंदौर जिला अदालत में अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश नाथ की कोर्ट ने सजा सुनाया। दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू को धारा 325 व 109 का दोषी माना गया है तो शेष अन्य चार आरोपियों को धारा 325 में दोषी करार दिया गया है।
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इस मामले में तीन अन्य आरोपी थे जिन्हें अदालत ने बरी कर दिया है। यह मामला 2011 का है। जिसमें काले झंडे दिखाए जाने के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ता अमय आप्टे पर जानलेवा हमले की कोशिश का आरोप था।
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यह घटना उस समय हुई थी जब उज्जैन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का काफिला निकल रहा था और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए तो भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने-सामने भिड़ गए थे जिसमें भाजपा कांग्रेसियों ने पीट दिया था और इसमें जीवाजीगंज थाना में एफआईआर दर्ज हुई थी।